Sin Goods: भारत में 22 सितंबर 2025 से सिन गुड्स और कुछ लग्जरी चीजों पर 40 फीसदी जीएसटी लागू होने जा रहा है। सिन गुड्स यानी ऐसी चीजें, जिन्हें सरकार और समाज स्वास्थ्य या नैतिकता के लिए हानिकारक मानता है। इनमें तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जुआ, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजें शामिल हैं। जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को अपनी 56वीं बैठक में इस नए टैक्स स्लैब को मंजूरी दी।
पहले इन चीजों पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ अतिरिक्त सेस लगता था, लेकिन अब इसे हटाकर सीधे 40 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा। इसमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त ड्रिंक्स, 350 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिलें, 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारें, 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारें, याट, हेलिकॉप्टर, रेसिंग कारें, जुआ, लॉटरी और आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट शामिल हैं। हालांकि, तंबाकू और सिगरेट पर अभी 28 फीसदी जीएसटी और सेस लागू रहेगा, क्योंकि सरकार के कुछ कर्ज बाकी हैं। इनके खत्म होने के बाद इन्हें भी 40 फीसदी स्लैब में लाया जाएगा।
सिन गुड्स पर भारी टैक्स लगाने का मकसद दोहरा है। पहला, सरकार इनके इस्तेमाल को कम करना चाहती है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और समाज के लिए नुकसानदायक हैं। दूसरा, इनसे सरकार को भारी राजस्व मिलता है, जो सार्वजनिक कल्याण के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों से हर साल हजारों करोड़ रुपये का टैक्स मिलता है।
शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस पर राज्य सरकारें अलग-अलग टैक्स और शुल्क लगाती हैं। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, शराब की कीमत में 67 से 80 फीसदी हिस्सा टैक्स का होता है।
वास्तुशास्त्र के जानकारों का कहना है कि सिन गुड्स पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है, क्योंकि इनका अवैध व्यापार बढ़ सकता है। साथ ही, ये उद्योग रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इतिहास में शराब जैसी चीजों पर पूरी तरह रोक की कोशिशें, जैसे अमेरिका में 1920-1933 का शराब प्रतिबंध, ज्यादातर नाकाम रही हैं। इसलिए सरकार भारी टैक्स लगाकर इनके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करती है।
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