महाराष्ट्र

सांसद नरेश म्हस्के के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका हाई कोर्ट में हुई खारिज

नरेश म्हस्के
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महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल जारी है। उद्धव ठाकरे गुट ने ठाणे सीट पर एकनाथ शिंदे गुट के सांसद नरेश म्हस्के की जीत को चुनौती दी थी। दावा किया गया था कि म्हस्के ने अपने चुनावी हलफनामे में क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाया और इसलिए उनका चुनाव रद्द होना चाहिए।

हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
बंबई हाई कोर्ट की बेंच ने याचिका का निरीक्षण किया और इसे कई कारणों से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कार्रवाई का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है और इसमें कई तकनीकी त्रुटियां मौजूद हैं।

उद्धव गुट का आरोप
उद्धव ठाकरे गुट के नेता राजन विचारे का तर्क था कि नरेश म्हस्के ने अपने हलफनामे में किसी भी दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया। इसीलिए उनका चुनाव रद्द होना चाहिए। लेकिन नरेश म्हस्के ने इसका विरोध किया।

एकनाथ शिंदे गुट का सफाई
म्हस्के ने कोर्ट को बताया कि नियम के अनुसार केवल उस स्थिति में हलफनामे में दोषसिद्धि का खुलासा करना जरूरी होता है, जब सजा एक साल या उससे ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी कारावास के प्रोबेशन पर छोड़ा गया था, इसलिए हलफनामे में इसका जिक्र आवश्यक नहीं था। हाई कोर्ट ने उनका तर्क मान लिया।

चुनाव नतीजों में शिंदे गुट की स्थिति
जानकारी के मुताबिक, एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि, पिछले चुनाव की तुलना में उनकी जीत में गिरावट आई, क्योंकि इस बार उनकी 6 सीटें कम हो गईं।

इस मामले से साफ है कि चुनावी नतीजों और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच राजनीतिक दलों में लगातार टकराव और विवाद बना रहता है।

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