महाराष्ट्र

Pune Court Denies Bail to Asad Khan: पुणे के जेएम रोड बम धमाके के आरोपी आसद खान को कोर्ट से झटका, जमानत नामंजूर

Pune Court Denies Bail to Asad Khan: पुणे के जेएम रोड बम धमाके के आरोपी आसद खान को कोर्ट से झटका, जमानत नामंजूर

Pune Court Denies Bail to Asad Khan: पुणे की एक विशेष अदालत ने 2012 के जेएम रोड बम धमाके के मुख्य आरोपी आसद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। 46 साल के आसद खान, जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं, को 20 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे पिछले 13 साल से जेल में हैं। आसद ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने लंबी हिरासत और मुकदमे में देरी का हवाला दिया था। उनका कहना था कि मुकदमा जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं दिख रही।

आसद के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि नौ साल और चार महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बावजूद केवल 23 गवाहों की गवाही हुई है, जबकि कुल 300 गवाह हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जल्दी सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस अर्जी का विरोध किया। उनका कहना था कि आसद बम रखने और विस्फोटक डिवाइस तैयार करने में शामिल थे।

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के पास मौजूद सबूतों को देखते हुए कहा कि आसद की सक्रिय भागीदारी के शुरुआती सबूत हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे में देरी की वजह सिर्फ अभियोजन पक्ष नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कई बार आरोपियों की ओर से दायर आवेदनों की वजह से गवाहों की गवाही में रुकावट आती है। इस वजह से मुकदमे में तेजी नहीं आ पा रही।

2012 में पुणे के जेएम रोड पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने शहर को हिला दिया था। इन धमाकों में कई लोग घायल हुए थे और इलाके में दहशत फैल गई थी। आसद खान को इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक माना जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन गवाहों की बड़ी संख्या की वजह से सुनवाई में समय लग रहा है।

अदालत का यह फैसला आसद खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जमानत खारिज होने के बाद वे जेल में ही रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई में गवाहों की गवाही और सबूतों की जांच पर सबकी नजर रहेगी।

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