केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी (GST) दरों में बड़े बदलाव करते हुए रोजमर्रा की जरूरतों की कई चीजों को सस्ता कर दिया गया है। 22 सितंबर से जीएसटी की चार दरों (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर सिर्फ दो दरों (5% और 18%) पर लाया जा रहा है। 12% और 28% के स्लैब खत्म हो जाएंगे, जबकि लग्जरी सामान पर 40% जीएसटी लगेगा। इस बदलाव से दवाएं, ब्यूटी प्रोडक्ट, टीवी, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और हेल्थ सर्विसेज जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इससे मिडिल क्लास की जेब पर बोझ कम होगा और उनकी जिंदगी आसान होगी।
क्या-क्या हुआ सस्ता?
नए नियमों के तहत कई जरूरी चीजों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जैसे, अगर आप 40 हजार रुपये का एयर कंडीशनर खरीदते हैं, तो अब यह आपको 36 हजार में मिलेगा। इसी तरह, 1 लाख रुपये की बड़ी टीवी अब 90 हजार में खरीदी जा सकेगी। पहले 32 इंच तक की टीवी और मॉनिटर पर 18% और उससे बड़ी टीवी पर 28% जीएसटी लगता था। अब सभी टीवी और मॉनिटर पर एकसमान 18% जीएसटी लगेगा। डिशवॉशर भी अब सस्ता हो गया है। साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है, जिससे साइकिल खरीदना भी आसान होगा।
दवाएं और हेल्थ सर्विसेज पर राहत
दवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कुछ खास दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। मेडिकल उपकरण, जैसे सर्जरी या दंत चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर पहले 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। यानी अब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती होगी। हेल्थ क्लब, सैलून, फिटनेस सेंटर और योग जैसी सेवाओं पर भी जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है।
ब्यूटी प्रोडक्ट और रोजमर्रा की चीजें
फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, लोशन, टूथब्रश और हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है। नजर के चश्मे और गॉगल्स पर भी जीएसटी 12% और 18% से घटकर 5% हो गया है। हालांकि, कुछ महंगे सौंदर्य प्रसाधनों को भी इस कटौती का फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। इससे टैक्स से जुड़े विवाद कम होंगे और सामान का वर्गीकरण आसान होगा।
ऑटो सेक्टर में भी राहत
ऑटो सेक्टर में तिपहिया वाहनों (थ्री-व्हीलर्स) पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। एम्बुलेंस के लिए बनाए गए वाहनों पर भी जीएसटी 28% से 18% कर दिया गया है। इन वाहनों में जरूरी फिटिंग और सहायक उपकरण शामिल हैं। इस कटौती से ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस जैसे वाहन सस्ते होंगे, जिसका फायदा आम लोगों और हेल्थ सर्विसेज को मिलेगा।
कब से लागू होंगे नए नियम?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये नए जीएसटी नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इससे 175 से ज्यादा सामान और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से टैक्स सिस्टम आसान होगा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।