महाराष्ट्र

20,000 रियल एस्टेट एजेंट के लाइसेंस रद्द, जानें क्या है माजरा!

रियल एस्टेट एजेंट
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महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने लगभग 20,000 रियल एस्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं! वजह की बात करें तो, उन्होंने जरूरी सर्टिफिकेट नहीं हासिल किए थे।

क्या है पूरा मामला?
1 जनवरी से, सभी एजेंटों के लिए ट्रेनिंग पूरी करना, एक परीक्षा पास करना और अपने सर्टिफिकेट महाआरईआरए के पास जमा करना जरूरी हो गया था। जो नहीं कर पाए, उनके लाइसेंस एक साल के लिए सस्पेंड हो गए हैं।

क्यों जरूरी है सर्टिफिकेशन?
महाआरईआरए के चेयरमैन अजय मेहता के मुताबिक, एजेंट घर खरीदने वालों और बिल्डरों के बीच एक अहम कड़ी होते हैं। उन्हें रियल एस्टेट कानून, बिल्डरों की विश्वसनीयता, जमीन के मालिकाना हक, रेरा नियमों के हिसाब से कार्पेट एरिया, और दूसरी जरूरी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सर्टिफिकेशन जरूरी है।

क्या होगा आगे?
जिन एजेंटों के लाइसेंस रद्द हुए हैं, वो अगर एक साल के अंदर ट्रेनिंग पूरी करके अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, तो उनका लाइसेंस वापस मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा।

गौरतलब है कि महाआरईआरए ने इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। अगर कोई भी एजेंट बिना सर्टिफिकेट के काम करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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