मुंबई

क्रूज़ शिप ड्रग्स मामले में कथित सप्लायर को मिली जमानत, ढाई साल से था जेल में

क्रूज़ शिप
Image Source - Web

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज़ शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अब्दुल कादिर शेख को जमानत दे दी है। अक्टूबर 2021 में इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे। हालांकि, आर्यन और 18 अन्य लोगों को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अब्दुल कादिर शेख के पास से कथित तौर पर 2.5 ग्राम एक्स्टसी और 54.3 ग्राम मेफेड्रोन सहित भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया था। NCB का ये भी आरोप है कि शेख ने किसी और से ड्रग्स लेकर दूसरे आरोपी को दिया था।

शेख के वकील की दलील

शेख के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और इस बात के सबूत भी हैं। उनका ये भी कहना था कि ड्रग्स की जब्ती के दौरान NDPS ऐक्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट का फैसला

जस्टिस एन जे जामदार ने शेख को जमानत देते हुए कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि सुनवाई के अंत में उसे दोषी नहीं पाया जाएगा। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि शेख दो-ढाई साल से जेल में है और मुकदमे की सुनवाई जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी को त्वरित न्याय का अधिकार है। इस मामले में चूंकि मुकदमा लंबा चलने की संभावना थी, इसलिए कोर्ट ने जमानत दे दी।

ये भी पढ़ें: एयर इंडिया के 70 फ्लाइट कैंसिल, अचानक अवकाश पर चले गए क्रू मेंबर

You may also like