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हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए खुशखबरी! अब नहीं लगेगी अस्पताल से छुट्टी में देरी!

हेल्थ इंश्योरेंस
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क्या आपको भी अस्पताल में डिस्चार्ज होने में घंटों इंतजार करना पड़ा है? क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम समय पर पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका बिल बढ़ गया? अगर हां, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है!

IRDAI ने बनाए नए नियम
बीमा कंपनियों के लिए नियम बनाने वाली संस्था IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब से अगर आपका कैशलेस क्लेम 3 घंटे के अंदर पास नहीं होता है और आपको अस्पताल में रुकना पड़ता है, तो इसका खर्च बीमा कंपनी को उठाना होगा।

नए नियमों से क्या होगा फायदा?
जल्दी छुट्टी: अब आपको अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।पैसे की बचत: अगर क्लेम में देरी की वजह से आपका बिल बढ़ता है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनी उसका भुगतान करेगी।
आसानी से क्लेम: अगर इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाती है, तो बीमा कंपनी को जल्दी से क्लेम सेटल करना होगा और शव को अस्पताल से छुड़वाना होगा।

सभी नियम एक जगह
IRDAI ने 55 पुराने नियमों को हटाकर सारे जरूरी नियम एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिए हैं। इससे अब आपको अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए अलग-अलग जगहों पर नहीं भटकना पड़ेगा।

ये नियम कब से लागू होंगे?
ये नए नियम 29 मई 2024 से लागू हो चुके हैं। अगर आपको अब भी किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो आप अपनी बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। वैसे इस नए नियम से आपको क्या लगता है? क्या इससे आपको फायदा होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।

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