अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल फंस गई हैं मुश्किलों में, क्योंकि दिल्ली कोर्ट ने उन्हें सख्त आदेश दिया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो पोस्ट किया है, उसे जल्द से जल्द डिलीट करें। अगर आप भी अब तक इस मामले को लेकर कंफ्यूज हैं तो बता दें कि अरविंद केजरीवाल के कोर्ट में चलने वाले पेशी के वीडियो को सोशल मीडिया पर सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट कर दिया, जिसे लेकर ये पूरा बवाल मचा है। जी हां, सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के उस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रीपोस्ट कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे होते हैं। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सुनीता केजरीवाल मुसीबत में फंस गई।
दरअसल इसकी शुरुआत हुई 28 मार्च को, जब ईडी के सामने पेशी के दौरान केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। पेशी के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि मुझे अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें समय दिया था। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। यहां तक कि जांच एजेंसी पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए थे। अब इस पेशी में क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कई वकील, जज और पक्षकार भी जुड़ते हैं। उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया और वो वायरल हो गया।
उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले वीडियो को आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने सोशल मीडिया पर रीपोस्ट किया और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी उस वीडियो को एक्स पर रीट्वीट करके शेयर कर दिया था। इसी पर वैभव सिंह नाम के वकील ने याचिका दायर की, कि कोर्ट की कार्रवाई को इस तरह से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है और कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ है। वैभव सिंह के उसी याचिका पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने एक्स हैंडल से उस वीडियो को हटाए।
साथ ही जिस किसी ने भी इस वीडियो को पोस्ट या फिर रीपोस्ट किया है। हर कोई उस पोस्ट को डिलीट करे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट की कार्रवाई के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है। अब ऐसे में चुकी सुनीता केजरीवाल सहित कई आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कोर्ट में होनेवाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो कि कानून अपराध है। इसलिए उनपर कोर्ट की ओर से ये सख्त कदम उठाया गया है।
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