भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा के लिए हर महीने 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल, 2025 को हुई थी, जिसका फैसला 1 जुलाई, 2025 को सुनाया गया।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को भी इस केस को अगले छह महीनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। ये फैसला शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद में एक महत्वपूर्ण कदम है।
शमी और हसीन जहां की शादी
मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल, 2014 को हुआ था। शादी के एक साल बाद 17 जुलाई, 2015 को दोनों की बेटी आयरा का जन्म हुआ। हालांकि, बाद में शमी को पता चला कि हसीन जहां पहले से शादीशुदा थीं और उनकी पहली शादी से दो बच्चे भी हैं। इस खुलासे के बाद दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा।
कोर्ट का आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि शमी को अपनी पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के लिए हर महीने 4 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही, निचली अदालत को इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा गया है।
ये मामला भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शमी के प्रशंसक इस फैसले पर अलग-अलग राय रख रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि निचली अदालत इस मामले को कैसे निपटाती है और क्या शमी इस फैसले के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे।
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