महाराष्ट्र

New Law Targets Urban Maoism: अर्बन नक्सलियों की अब खैर नहीं! फडणवीस का नया कानून मचाएगा हड़कंप!

New Law Targets Urban Maoism: अर्बन नक्सलियों की अब खैर नहीं! फडणवीस का नया कानून मचाएगा हड़कंप!

New Law Targets Urban Maoism:महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को एक सख्त कानून पास किया, जिसका नाम है महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2024। यह कानून शहरों में फैल रहे अर्बन माओवाद और वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि माओवादी अब जंगलों से निकलकर शहरों में युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह बिल पिछले साल मानसून सत्र में पहली बार पेश किया गया था, लेकिन तब इसे पास नहीं किया गया। इस साल दिसंबर में इसे फिर से लाया गया और अब विधानसभा में ध्वनि मत से पास हो गया। अब यह बिल विधान परिषद में जाएगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा।

इस कानून के तहत सरकार किसी भी संदिग्ध संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे संगठन का सदस्य है, उसका पैसा इकट्ठा करता है, उसकी मदद करता है या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है, तो उसे दो से सात साल तक की जेल और दो से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। गैरकानूनी गतिविधि में सार्वजनिक शांति भंग करना, हिंसा फैलाना, कानून तोड़ने की बात करना या ऐसी संगठनों की मदद करना शामिल है।

बिल में यह भी कहा गया है कि माओवादी संगठन शहरों में एनजीओ, प्रदर्शन और मीडिया के जरिए अपनी विचारधारा फैलाते हैं। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून, जैसे यूएपीए, इन गतिविधियों को रोकने में नाकाम हैं। इसलिए यह नया कानून जरूरी था। महाराष्ट्र से पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी ऐसे कानून बन चुके हैं।

बिल को लेकर विपक्ष ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इसकी भाषा इतनी ढीली-ढाली है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी सरकार के खिलाफ बोलने वाले को अर्बन नक्सली कहकर निशाना बना सकता है। बिल में तीन बदलाव किए गए हैं। पहला, इसमें अब सिर्फ वामपंथी उग्रवादी संगठनों की बात है। दूसरा, जांच के लिए सलाहकार बोर्ड में एक रिटायर्ड जज और एक सरकारी वकील शामिल होंगे। तीसरा, जांच अब सब-इंस्पेक्टर की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेंगे।

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