Women Candidates Dual Names on EVMs: महाराष्ट्र में स्थानीय और नागरिक निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। अब महिला उम्मीदवार अपने शादी से पहले या बाद के दोनों नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर इस्तेमाल कर सकेंगी। ये फैसला उन महिलाओं के लिए राहत की खबर है, जो अपनी पुरानी या नई पहचान को वोटरों के सामने रखना चाहती हैं।
हालांकि, इस सुविधा के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में वही नाम देना होगा, जो मतदाता सूची में दर्ज है। अगर वो ईवीएम पर अपना दूसरा नाम भी दिखाना चाहती हैं, तो उन्हें नामांकन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को एक आवेदन देना होगा। ये आवेदन उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख से पहले जमा करना होगा।
आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी देने होंगे। अगर महिला ने शादी के बाद अपना नाम बदला है, तो उसे मैरिज सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन दिखाना होगा। अगर गजट नोटिफिकेशन नहीं है, तो 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए 17 सबूतों में से कोई एक सबूत देना होगा। निर्वाचन आयोग के सचिव सुरेश ककानी ने बताया कि ईवीएम पर दोनों नाम तभी दिखाए जाएंगे, जब मशीन पर जगह उपलब्ध होगी।
ककानी ने कहा कि ये फैसला महिला उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद है। कई महिलाएं अपने मायके के नाम से मशहूर होती हैं, तो कुछ शादी के बाद नए नाम से जानी जाती हैं। इस फैसले से वो अपनी पसंद की पहचान वोटरों के सामने रख सकेंगी।
महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित हैं। राज्य में 29 नगर निगम, 244 नगर परिषद, 147 नगर पंचायत, 32 जिला परिषद और 336 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होने हैं। नगर निगमों में महिलाओं के लिए 1370 से ज्यादा सीटें और नगर परिषदों व नगर पंचायतों में 3885 सीटें आरक्षित हैं।
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