Rules for Hoisting Tiranga: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। घर, ऑफिस और सड़कों पर तिरंगा लहराने की धूम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कुछ खास नियम हैं? भारतीय ध्वज संहिता 2002 में इन नियमों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। तिरंगा हमारी आजादी और एकता का प्रतीक है, इसलिए इसे सम्मान के साथ फहराना जरूरी है।
तिरंगे का आकार आयताकार होना चाहिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो। इसे सूती, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम या खादी के कपड़े से बनाया जा सकता है। दिसंबर 2021 से मशीन से बने कपड़े की भी इजाजत है। कोई भी नागरिक, निजी संगठन या स्कूल-कॉलेज किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकते हैं, बशर्ते यह सम्मान के साथ हो। जुलाई 2022 के संशोधन के बाद अब तिरंगे को रात में भी फहराया जा सकता है, अगर पर्याप्त रोशनी हो। पहले यह सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता था।
तिरंगे को हमेशा सम्मान की जगह पर रखा जाना चाहिए, ज्यादातर ऊंचे या बीच में। अगर झंडा फटा, गंदा या पुराना हो जाए, तो उसे फहराना मना है। ऐसे झंडे को सम्मान के साथ नष्ट करना होता है। इसे जलाने के लिए मोड़कर साफ जगह पर रखा जाता है और गरिमा के साथ आग लगाई जाती है। इसे यूं ही आग में नहीं फेंका जा सकता। झंडे को दफनाने का भी विकल्प है, जिसमें इसे लकड़ी के डिब्बे में रखकर जमीन में गाड़ा जाता है और कुछ देर मौन रखा जाता है।
तिरंगा फहराते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसे उल्टा नहीं फहराना चाहिए। इसके बराबर ऊंचाई पर कोई दूसरा झंडा नहीं लगाना चाहिए। ध्वजस्तंभ पर माला या कोई चिह्न नहीं रखना चाहिए। कागज के झंडों को भी जमीन या पानी में नहीं गिरने देना चाहिए। तिरंगे को मोड़ने का भी खास तरीका है। पहले इसे क्षैतिज रखकर केसरिया और हरी पट्टियों को सफेद पट्टी के नीचे मोड़ा जाता है। फिर सफेद पट्टी को इस तरह मोड़ा जाता है कि सिर्फ अशोक चक्र दिखे। इसके बाद इसे सुरक्षित जगह पर रखा जाता है।
तिरंगे का अपमान करना गंभीर अपराध है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत, अगर कोई सार्वजनिक जगह पर तिरंगे को जलाता, रौंदता या अपमान करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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