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BMC चुनाव 2026: बिना वोटर ID भी डाल सकते हैं वोट, जानिए कौन-से दस्तावेज होंगे मान्य

BMC चुनाव 2026
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BMC चुनाव 2026 को लेकर मतदाताओं के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। जिन नागरिकों के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वे भी निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। चुनाव प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ वोटर आईडी होना जरूरी नहीं है।

15 जनवरी को होगा मतदान
मुंबई के कुल 227 वार्डों में गुरुवार, 15 जनवरी को एक ही दिन मतदान कराया जाएगा। वोटिंग का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक तय किया गया है। मतदान के अगले दिन शुक्रवार को मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

इस बार बीएमसी चुनाव में कुल 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 878 महिलाएं और 822 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 1 करोड़ 3 लाख 44 हजार 315 है। इनमें 55 लाख 15 हजार 707 पुरुष मतदाता, 48 लाख 26 हजार 509 महिला मतदाता और 1,099 अन्य मतदाता पंजीकृत हैं। प्रशासन के अनुसार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं।

बिना वोटर ID के भी कर सकते हैं मतदान
नगर आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने जानकारी दी है कि जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी फोटो पहचान पत्र या बैंक अथवा डाकघर की फोटो वाली पासबुक दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो सहित दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन से संबंधित फोटो दस्तावेज, सांसद और विधायकों के आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र और केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटो वाला स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी मतदान के लिए मान्य होंगे।

मतदान के दिन मतदाताओं की सुविधा को लेकर बीएमसी प्रशासन ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी जोशी ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी मतदाता को परेशानी न हो, खासकर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित सहायता मिले। मतदान केंद्रों पर साफ-सफाई, मोबाइल शौचालय और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग को 14 से 16 जनवरी तक मतदान और मतगणना केंद्रों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश दिया गया है, ताकि शहर स्वच्छ और व्यवस्थित बना रहे। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अवसर पर बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

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