मुंबई: महाराष्ट्र में त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे की अगुवाई में चलाए गए विशेष अभियान के तहत राज्य के सात मंडलों में खाद्य कारोबार से जुड़ी 114 इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 3.53 लाख किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत 9.01 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।
इस कार्रवाई में पतंजलि आयुर्वेद के एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से 2,279.7 लीटर गाय का घी भी जब्त किया गया है। FDA के अनुसार, घी की लेबलिंग में गड़बड़ी पाई गई और इसमें मिलावट का संदेह जताया गया है। इसके अलावा गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियों और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित कर दिए गए हैं।
पतंजलि गाय के घी की 4,032 यूनिट जब्त
FDA की कार्रवाई के दौरान छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि आयुर्वेद के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मेसर्स दिव्य महावितरक के यहां से 2,279.7 लीटर गाय का घी जब्त किया गया। जब्त किए गए घी की अनुमानित कीमत 20.20 लाख रुपये बताई गई है।
विभाग के मुताबिक, कुल 4,032 यूनिट घी जब्त की गईं। इनमें 1,349.1 लीटर घी की 2,998 यूनिट शामिल हैं, जिनकी कीमत 12.29 लाख रुपये है। वहीं, 930.6 लीटर घी की 1,034 यूनिट की कीमत 7.91 लाख रुपये बताई गई है।
प्रारंभिक जांच में घी की लेबलिंग से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं। इसके अलावा उत्पाद में मिलावट की आशंका भी जताई गई है। FDA ने इस मामले को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई योग्य माना है। हालांकि, मिलावट की पुष्टि के लिए जांच रिपोर्ट और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
19 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित
खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर FDA ने मुंबई, अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर मंडलों में 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित कर दिए हैं। इन प्रतिष्ठानों में नमकीन, मिठाई और मसालों का निर्माण करने वाली इकाइयां भी शामिल हैं।
निरीक्षण के दौरान कई तरह की खामियां सामने आईं। इनमें अस्वच्छ वातावरण में खाद्य पदार्थों का निर्माण, खाद्य सामग्री का गलत तरीके से भंडारण, सफाई और कीट नियंत्रण के रिकॉर्ड का अभाव तथा जरूरी दस्तावेजों का रखरखाव नहीं करना शामिल है।
इसके अलावा कुछ इकाइयों में निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। FDA ने इन उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की।
भिवंडी में एवेन्यू सुपरमार्ट्स से 1.44 लाख किलो खाद्य तेल जब्त
FDA की कार्रवाई केवल पतंजलि घी तक सीमित नहीं रही। ठाणे जिले के भिवंडी में एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के यहां से 1,44,218 किलोग्राम खाद्य तेल जब्त किया गया। यह इस अभियान की बड़ी जब्तियों में से एक है।
इसके अलावा सतारा में अमीन ट्रेडर्स के यहां से 20,560 किलोग्राम चावल, दाल, गुड़ और अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। पुणे मंडल में सतारा स्थित स्वाति ऑयल मिल्स और सोलापुर के एसजी ट्रेडर्स के यहां भी खाद्य तेल के खिलाफ कार्रवाई की गई।
चार दिनों में 16 गिरफ्तार, 13 FIR दर्ज
FDA के अनुसार, 28 से 31 अक्टूबर के बीच विशेष अभियान के तहत 17 प्रतिष्ठानों से 79.40 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। इस दौरान कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 13 FIR दर्ज की गईं और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इसके अलावा सात प्रतिष्ठानों को सील किया गया और छह वाहनों को भी जब्त किया गया। विभाग ने खाद्य पदार्थों के अवैध कारोबार और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
34 होटल, रेस्तरां और ढाबों का निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा विभाग ने नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर मंडलों में होटल, रेस्तरां और ढाबों की भी जांच की। इस दौरान कुल 34 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
जांच में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए 29 नोटिस जारी किए गए। FDA ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और सुरक्षित भंडारण से जुड़े नियमों का पालन करना सभी खाद्य कारोबारियों के लिए अनिवार्य है।
टाटा 1एमजी और ई-कॉमर्स कंपनियों को भी नोटिस
खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने टाटा 1एमजी मरीन कोलेजन पाउडर की लेबलिंग और विज्ञापन में कथित अनियमितताओं को लेकर भी कार्रवाई की है।
इस मामले में टाटा 1एमजी हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, एसीएफओ फार्मास्यूटिकल्स, अमेजन सेलर सर्विसेज और फ्लिपकार्ट इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित कंपनियों को 30 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है।
खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर FDA सख्त
महाराष्ट्र FDA की यह कार्रवाई त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर विभाग की सख्ती को दर्शाती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, पैकेजिंग और बिक्री के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है।
खासकर त्योहारों के दौरान मिठाई, घी, खाद्य तेल, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट, गलत लेबलिंग और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री तैयार किए जाने की आशंका को देखते हुए निरीक्षण और कार्रवाई महत्वपूर्ण हो जाती है।
निष्कर्ष: महाराष्ट्र में FDA की इस बड़ी कार्रवाई में 9 करोड़ रुपये से अधिक के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। पतंजलि घी की जब्ती, 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन और कई गिरफ्तारियों के बाद खाद्य कारोबारियों के बीच विभाग की कार्रवाई को लेकर सख्ती बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, जिन उत्पादों में मिलावट का संदेह जताया गया है, उनके बारे में अंतिम निष्कर्ष जांच और प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगा।
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