Mumbai ONTV News: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कोचर की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। साथ ही उनकी अंतरिम जमानत पर मुहर लगाई है।
ये हैं इस मामले की पूरी जानकारी:
– चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर पर सीबीआई ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई लोन धोखाधड़ी केस में आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है।
– सीबीआई का कहना है कि चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन को कई करोड़ रुपये का लोन दिलवाया था। इसके बदले में वीडियोकॉन ने उनके पति की कंपनी को 64 करोड़ रुपये का लोन दिया था।
– सीबीआई ने 23 दिसंबर 2022 को कोचर दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।
– हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अदालत ने सीबीआई की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि कोचर दंपत्ति ने जांच में सहयोग किया है।
इस मामले में अब सीबीआई को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। चंदा कोचर और उनके पति को अब आराम से सांस लेने का मौका मिलेगा। (Mumbai ONTV News)