Maratha Reservation: मंगलवार, यानी 20 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा में मराठाओं को 10% आरक्षण देने का बिल पास हो गया। अब इस बिल को विधान परिषद में शिंदे सरकार की ओर से पेश किया जाएगा। विधान परिषद में भी जब ये बिल पास हो जाएगा, तो ये कानून बन जाएगा। इस बिल के लिए शिंदे सरकार ने एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया है।
गौरतलब है कि विधानसभा में इस बिल के पास होने से पहले कैबिनेट ने बिल पर मुहर लगाई थी। जानकारी हो कि मराठा आरक्षण पारित होने से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठाओं को 10% आरक्षण मिलेगा। बता दें कि पहले से ही राज्य में 52% आरक्षण है। अब इसमें मराठा आरक्षण 10% जुड़ने से रिजर्वेशन लिमिट 12% हो जाएगी।
वैसे एक बात है, कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कोटा होने से इस बिल को कानूनी चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में ही मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया था, क्योंकि आरक्षण कोटा 50% से ज्यादा हो गया था।
फिलहाल मराठा आरक्षण नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि जरांगे पाटिल का ये भी कहना है कि, जिस बिल को पास किया गया है, वो मराठा आरक्षण के अनुरूप नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। हमें तो OBC कोटे के तहत आरक्षण चाहिए।
वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि, हमने ये फैसला किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं लिया है। मराठा समुदाय शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इन्हें आरक्षण मिलने से OBC या किसी अन्य समाज को नुकसान नहीं होगा। वेल, अब देखते हैं, कि आगे-आगे होता क्या?































