Mumbai Crime News: कानून के घर देर है अंधेर नहीं ये कहावत यु ही नहीं कही जाती ,ताजा मामला पालघर जिले के विरार पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत का है जहां एक जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में वसई सेशन कोर्ट ने 6 साल बाद आरोपी को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आप को बता दें की विरार पूर्व जीवदानी रोड स्थित अन्नापाड़ा इलाके में 2018 में शशिकांत कांबले उर्फ गुंडाले अपनी पत्नी आरती व दो बच्चों के साथ रहता था। वहीं पास ही में उसका छोटा भाई श्रीकांत गुंडाले भी रहता था और वहीं पर उनकी मां के नाम पर चॉल में एक छोटा घर था, जिसे लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था।
11 जून, 2018 की दोपहर श्रीकांत शराव पीकर भाई के घर गया। उस समय उसका बड़ा भाई शाशिकान्त घर पर नहीं था, लेकिन उसकी भाभी आरती घर में ही थी। भाभी देवर में घर को लेकर बहस बाजी होने लगी, उसी बिच श्रीकांत ने वहां रखी चाकू से आरती पर कई हमले कर दिए, जिससे आरती की मौत हो गई।
इस मामले में विरार पुलिस ने आरोपी श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया था और मामला न्यायालय में विकाराधीन था, जिसपर वसई सेशन कोर्ट ने 6 साल बाद आरोपी श्रीकांत को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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