महाराष्ट्र

बॉम्बे हाईकोर्ट का स्कूलों को निर्देश – चुनाव कार्य में शिक्षकों को दें सहयोग

बॉम्बे हाईकोर्ट का स्कूलों को निर्देश – चुनाव कार्य में शिक्षकों को दें सहयोग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई स्कूल एसोसिएशंस को निर्देश दिया है कि वे अपने सदस्य स्कूलों से कहें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग (ECI) के साथ सहयोग करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सिर्फ उन्हीं स्कूलों के लिए जो पहले से ही चुनाव संबंधी नोटिस प्राप्त कर चुके हैं।

चुनाव के समय अक्सर स्कूल या कॉलेज के शिक्षकों को चुनाव कार्य में लगाया जाता है। इसके बदले में उन्हें छुट्टी और प्रशिक्षण मिलता है। कई बार शिक्षक चुनाव कार्य से बचने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है।

इस बार भी, बॉम्बे में स्थित कुछ स्कूल एसोसिएशंस के सदस्य स्कूल चुनाव आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। इससे परेशान होकर आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 5 अप्रैल को आदेश दिया था कि स्कूल एसोसिएशंस चुनाव आयोग को शिक्षकों की जानकारी दें, लेकिन एसोसिएशंस ने इसका गलत अर्थ निकालकर सहयोग नहीं किया।

चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें किसी भी नागरिक की सहभागिता बेहद ज़रूरी है। कोर्ट का यह फैसला यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे।

कोर्ट ने स्कूल एसोसिएशंस को निर्देश दिया है कि अपने सदस्य स्कूलों को चुनाव आयोग का सहयोग करने के लिए कहें और शिक्षकों की नाम और पदनाम जैसी बुनियादी जानकारी दें।

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