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होटल-रेस्टोरेंट के बिल में ‘LPG चार्ज’ जोड़ना अब पड़ेगा भारी, CCPA ने दी सख्त चेतावनी

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देशभर में एलपीजी की बढ़ती कीमतों और सप्लाई संकट के बीच होटल और रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के मामलों पर अब कड़ा एक्शन शुरू हो गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने साफ शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ग्राहकों के बिल में ‘LPG चार्ज’, ‘गैस सरचार्ज’ या ‘फ्यूल कॉस्ट रिकवरी’ जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ना गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी हालात के कारण कई देशों में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी और ब्लैक मार्केट में बढ़ती कीमतों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इसी बढ़ती लागत के दबाव में कई होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अलग से ‘LPG चार्ज’ जोड़कर वसूली कर रहे थे।

इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अतिरिक्त शुल्क लेना ‘अनुचित व्यापारिक प्रथा’ के अंतर्गत आता है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन है। प्राधिकरण का कहना है कि मेन्यू में दर्शाई गई कीमतों में केवल लागू टैक्स ही जोड़े जा सकते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज सीधे ग्राहक से नहीं लिया जा सकता।

CCPA ने ये भी कहा कि एलपीजी, बिजली, ईंधन और अन्य परिचालन खर्च किसी भी व्यवसाय के सामान्य खर्च का हिस्सा होते हैं, जिन्हें पहले से ही खाने-पीने की वस्तुओं की कीमत तय करते समय शामिल किया जाना चाहिए। इन खर्चों को अलग से ग्राहकों पर डालना पूरी तरह गलत है।

ये कार्रवाई नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर की गई है, जिनमें सामने आया कि कई प्रतिष्ठान बिना जानकारी दिए ग्राहकों के बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ रहे हैं। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस फैसले के बाद अब ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है और होटल-रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी। साफ तौर पर कहा जाए तो अब ग्राहक को वही कीमत चुकानी होगी जो मेन्यू में लिखी है, और ‘LPG चार्ज’ के नाम पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकेगा।

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