नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मुंबई एयरपोर्ट पर 80 वर्षीय यात्री को व्हीलचेयर देने से इनकार करने के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
डीजीसीए (DGCA) भारत में नागरिक उड्डयन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली संस्था है। यह एयरलाइंस के कामकाज पर नज़र रखती है और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करती है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मुंबई एयरपोर्ट पर 80 वर्षीय यात्री को व्हीलचेयर देने से इनकार करने के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 12 फरवरी का है, जब न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंची एयर इंडिया की एक फ्लाइट से उतरने के बाद यात्री को व्हीलचेयर नहीं दी गई। यात्री ने अपनी और अपनी पत्नी के लिए दो व्हीलचेयर बुक कराई थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक व्हीलचेयर मिली। इस कारण उम्रदराज़ यात्री अपनी पत्नी के साथ चलते हुए टर्मिनल तक पहुंचे। इस दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई।
इस मामले में एयर इंडिया पर सिविल एविएशन रेगुलेशन के तहत कार्रवाई की गई है। डीजीसीए के एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। एयरलाइन अपना पक्ष नहीं रख पाई, जिसके बाद उस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए ने अन्य एयरलाइंस को भी एडवाइज़री जारी कर कहा है कि वे यात्रियों को पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध कराएं।
एयर इंडिया ने इस मामले में कहा था कि बुज़ुर्ग यात्री ने दूसरी व्हीलचेयर आने का इंतजार करने की बजाय अपनी पत्नी के साथ चलना पसंद किया।
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DGCA द्वारा एयर इंडिया पर लगाया गया जुर्माना यात्री सुविधाओं को लेकर एयरलाइंस के लिए एक चेतावनी है। इस घटना के बाद एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की उम्मीद की जा सकती है।