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आज रिहा नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, ED की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

अरविंद केजरीवाल
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। शुक्रवार, यानी 21 जून 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि अभी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। इस तरह एवेन्यू कोर्ट की ओर से दी गई जमानत को 24 घंटे के अंदर ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब एक बार फिर हाईकोर्ट में बहस का दौर चलेगा। संभव है कि दो से तीन दिन में इस पर फैसला आएगा।

बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके विरोध में ED ने दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई थी, जिसपर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल की जमानत और रिहाई को रद्द कर दिया है।

गौरतलब है कि ED ने सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया था। ट्रायल कोर्ट में गुरुवार को वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी के वकील ने हाईकोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि, इस मामले पर निचली अदालत में बहस करने के लिए हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। खैर अब देखने वाली बात होगी कि आग अरविंद केजरीवाल के लिए क्या फैसला आता है। हालांकि तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।

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