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दूरदर्शन टीवी सीरीज के निर्माता पर बड़ा आरोप, जानिए क्या है ₹75 लाख की धोखाधड़ी का मामला?

दूरदर्शन टीवी सीरीज के निर्माता पर बड़ा आरोप, जानिए क्या है ₹75 लाख की धोखाधड़ी का मामला?

मुंबई की मालवानी पुलिस ने दूरदर्शन के टीवी सीरीज ‘जय भारती’ के निर्माता पर ₹75 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह मामला मलाड निवासी पवन बैरागरा (64), जो बैरागरा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

क्या है मामला?

पवन बैरागरा ने अपने ‘बीबी नायर बंगले’ को शूटिंग के लिए किराए पर देने की पेशकश की थी। नवंबर 2023 में, महेश पांडेय, आरोपी निर्माता, ने उनसे संपर्क किया और बंगले को शूटिंग के लिए किराए पर लेने का प्रस्ताव रखा। पांडेय ने प्रति दिन ₹1.05 लाख + GST देने का वादा किया था।

बैरागरा को यह सौदा लाभकारी लगा और उन्होंने बंगले को किराए पर देने के लिए सहमति दी। टीवी सीरीज ‘जय भारती’ की शूटिंग के लिए बंगला किराए पर दिया गया था। सुरक्षा जमा के रूप में, पांडेय ने छह चेक दिए, जिनकी कुल राशि ₹54.67 लाख थी।

कैसे हुई धोखाधड़ी?

एफआईआर के अनुसार, बंगला 28 नवंबर 2023 से 27 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए किराए पर दिया गया था, और बैरागरा को ₹80,12,495 की किराए की राशि के साथ-साथ किसी भी अतिरिक्त रखरखाव लागत का भुगतान किया जाना था।

लेकिन पांडेय ने पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। बैरागरा ने कई बार फॉलो-अप किया, जिसके बाद पांडेय ने केवल ₹17.80 लाख की किश्तों में भुगतान किया। जब बैरागरा ने सुरक्षा के रूप में दिए गए चेक जमा किए, तो वे बाउंस हो गए।

बैरागरा की प्रतिक्रिया

जब बैरागरा ने पांडेय से बाकी राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया, तो आरोपी ने कहा कि शूटिंग के लिए कोई नहीं आया और बंगला उपयोग में नहीं था, इसलिए वह बाकी राशि का भुगतान नहीं करेगा।

सच्चाई का खुलासा

शिकायतकर्ता ने पांडेय के इस दावे को नहीं माना और दूरदर्शन से संपर्क किया। बैरागरा को यह जानकर झटका लगा कि पांडेय स्वयं टीवी सीरीज के निर्माता थे और दी गई अवधि में नियमित रूप से शूटिंग होती रही थी।

दूरदर्शन ने बैरागरा को यह भी सूचित किया कि उन्होंने पांडेय को बंगले में शूटिंग के लिए लगभग ₹2.5 करोड़ का भुगतान किया था। यह जानने के बाद कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, बैरागरा ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने पांडेय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (अपराध विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।

यह मामला दर्शाता है कि कैसे प्रोडक्शन हाउस और उनके निर्माता अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए धोखाधड़ी कर सकते हैं। इससे न केवल संबंधित व्यक्ति को वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि उनके विश्वास को भी ठेस पहुंचती है। इस प्रकार की घटनाएं यह सबक देती हैं कि कानूनी कार्रवाई करना और न्याय की मांग करना कितना महत्वपूर्ण है।

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