मुंबई

बॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट ‘मिरांडा’, पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार

बॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट की पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट लिस्बन जॉन मिरांडा को उनकी पत्नी बिंदिया की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। 2012 में इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

लिस्बन जॉन मिरांडा ने बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े कलाकारों के साथ बतौर हेयर स्टाइलिस्ट काम किया है। घरेलू विवाद को इस हत्याकांड का कारण माना गया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में साल 2012 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाते हुए बॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट लिस्बन जॉन मिरांडा की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मिरांडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मिरांडा पर अपनी पत्नी बिंदिया की हत्या का आरोप था।

पुलिस के अनुसार उनके बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन मिरांडा ने शराब पी रखी थी। मिरांडा की पत्नी किंगफिशर एयरलाइंस में काम करती थीं। हाईकोर्ट में मिरांडा के वकील ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को कमज़ोर बताते हुए अपनी दलीलें रखी थीं, लेकिन कोर्ट ने सारे सबूतों की समीक्षा के बाद मिरांडा को दोषी करार दिया।

जिस फ्लैट में यह हत्याकांड हुआ बिंदिया वहां अपनी बेटी के साथ रहती थीं। घटना के बाद बिंदिया को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मिरांडा ने भी अपनी जान देने की कोशिश की थी।

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इस मामले में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने मिरांडा को दोषी करार दिया है। इस केस से जुड़े तमाम सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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