बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7/11 मुंबई ट्रेन बम धमाकों के एक दोषी को इस महीने LL.B के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। मोहम्मद साजिद मार्गब अंसारी को संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दोषी ठहराया गया था और 2015 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। अंसारी को 2015 में तीन वर्षीय LL.B कोर्स में एडमिशन लेने की इजाज़त मिली थी और वह सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, मुंबई में पढ़ रहा था। पिछले साल उसे कुछ शर्तों के साथ पहले सेमेस्टर की परीक्षा देने की भी अनुमति मिली थी।
हाईकोर्ट का फैसला
कोर्ट ने अंसारी की याचिका मंज़ूर करते हुए कहा कि वह 17 साल से अधिक समय से जेल में है और चूंकि वह पढ़ाई भी कर रहा है, उससे भारी एस्कॉर्ट शुल्क मांगना सही नहीं है।
कोर्ट ने अंसारी को 9 और 15 मई को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दी है और उसे नासिक केंद्रीय कारागार से परीक्षा स्थल तक ले जाने का निर्देश भी दिया है।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि परीक्षा के दौरान अंसारी के लिए एक अलग हॉल, अलग निरीक्षक और उसके आसपास सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाए।
ATS ने किया विरोध
महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने अंसारी की याचिका का विरोध किया था। ATS का कहना था कि अंसारी एक हाई-रिस्क कैदी है और वह ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुंबई विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा की अनुमति नहीं दी।
हाईकोर्ट का यह फैसला अंसारी के लिए राहत भरा है। कोर्ट ने माना है कि भले ही अंसारी एक दोषी है, लेकिन वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाहता है और इसके लिए उसे मौका मिलना चाहिए।