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बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवेक ओबेरॉय के पूर्व बिजनेस पार्टनर को दी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवेक ओबेरॉय के पूर्व बिजनेस पार्टनर को दी जमानत
Credit: TimesOfIndia
धोखाधड़ी के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता विवेक ओबेरॉय के पूर्व बिजनेस पार्टनर संजय प्रण गोपाल साहा को जमानत दे दी है। साहा पर ओबेरॉय से 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

विवेक ओबेरॉय और संजय प्रण गोपाल साहा पहले बिजनेस पार्टनर थे। ओबेरॉय की कंपनी OMEL और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट देवेन बाफना ने मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में साहा और आनंदिता एंटरटेनमेंट LLP के अन्य भागीदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के सिंगल-जज बेंच ने 29 फरवरी को जारी अपने निर्णय में साहा को 30,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानतियों पर जमानत दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा और उनके सहयोगियों ने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच का असली विवाद फिल्म ‘हड्डी’ को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से संबंधित था, जिसके लिए OMEL ने मध्यस्थता याचिका (arbitration petition) दायर की थी।

साहा के वकीलों ने दावा किया कि OMEL मध्यस्थता याचिका में सफल नहीं हुई और इसलिए उन्होंने साहा के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराकर उन्हें फंसाने की कोशिश की है।  कोर्ट ने माना कि दोनों पक्षों के बीच साझेदारी का विवाद है और धोखाधड़ी के आरोपों को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच ने साहा की पत्नी नंदिता और उनके रिश्तेदार राधिका को भी गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

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बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से विवेक ओबेरॉय के पूर्व बिजनेस पार्टनर को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में आगे की सुनवाई मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी।

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