मुंबई

नोटा पर बंबई हाईकोर्ट का निर्णायक फैसला: जनहित याचिका खारिज!

नोटा पर बंबई हाईकोर्ट का निर्णायक फैसला: जनहित याचिका खारिज!

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने नोटा विकल्प की जागरूकता संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि निर्वाचन आयोग ने पहले ही इस दिशा में पर्याप्त प्रयास किए हैं।

नोटा, जिसे ‘None of the Above’ के रूप में जाना जाता है, वह विकल्प है जो मतदाताओं को तब चुनने का अधिकार देता है जब उन्हें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता। इस याचिका में नोटा के प्रति अधिक जागरूकता फैलाने की मांग की गई थी।

अदालत ने निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना की और कहा कि नोटा के बारे में जानकारी पहले से ही मतदाता निर्देशन पुस्तिका में स्पष्ट रूप से दी गई है।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अदालत मानती है कि नोटा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने उचित कदम उठाए हैं और अतिरिक्त निर्देशों की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता द्वारा नोटा के लिए एक ‘ब्रांड एंबेसडर’ नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था, जिसे अदालत ने अनावश्यक माना।

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