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मुंबई: उड़ते विमान के टॉयलेट में धूम्रपान करने पर कारोबारी गिरफ्तार

मुंबई: उड़ते विमान के टॉयलेट में धूम्रपान करने पर कारोबारी गिरफ्तार
Credit: TimesNow
दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट में एक कारोबारी ने विमान के टॉयलेट में धूम्रपान किया। मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में ज़मानत पर रिहा किया गया।

विमानों के अंदर धूम्रपान करना अपराध है। इससे न सिर्फ धुंए और दुर्गंध से यात्री परेशान होते हैं, बल्कि आग लगने का भी खतरा होता है। एयरलाइंस कंपनियों के पास धूम्रपान के खिलाफ सख्त नियम हैं और ऐसा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

दिल्ली के एक 42 वर्षीय कारोबारी को दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट के शौचालय में धूम्रपान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में, उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपी की पहचान बुल्बुली खाना कॉलोनी, दिल्ली के निवासी मोहम्मद अमीरुद्दीन के रूप में हुई है।

सहार पुलिस के अनुसार, यह घटना 1 मार्च को घटी जब अमीरुद्दीन इंडिगो की फ्लाइट 6E-6676 से यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान वह एक लाइटर के साथ विमान के पीछे के शौचालय में घुस गया। चालक दल के सदस्यों को शक हुआ और उन्होंने शौचालय की तलाशी ली तो एक सिगरेट का बट मिला। चालक दल की पूछताछ में अमीरुद्दीन ने धूम्रपान करने की बात स्वीकार कर ली।

मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने पर उसे इंडिगो के सुरक्षा कर्मचारियों को सौंप दिया गया। ज़ब्त किए गए लाइटर और सिगरेट के पैकेट को पुलिस को सौंप दिया गया। अमीरुद्दीन मूल रूप से सऊदी अरब जा रहा था, लेकिन मुंबई में ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (जीवन को खतरे में डालना) के साथ-साथ विमान अधिनियम के प्रावधान 25 (विमान में धूम्रपान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ निरीक्षक धनंजय सोनवणे ने पुष्टि की कि कारोबारी को जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ पहले कोई मामला नहीं था।

फिलहाल, किसी को भी इस तरह के अपराध के लिए दोहराने से रोकने के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान ज़रूरी है।

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विमानों में धूम्रपान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस तरह के कृत्य से दूसरे यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ-साथ विमान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है।

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