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Celebrity Privacy Violation: श्रद्धा कपूर का प्राइवेट वीडियो वायरल, जानें निजता का हनन; वीडियो वायरल करने की कितनी सजा?

Celebrity Privacy Violation: श्रद्धा कपूर का प्राइवेट वीडियो वायरल, जानें निजता का हनन; वीडियो वायरल करने की कितनी सजा?

Celebrity Privacy Violation: आज का ज़माना डिजिटल है। हर कोई अपने फोन को कैमरा बनाकर तस्वीरें खींचता रहता है। कहीं खूबसूरत नज़ारा दिखा, तो फोटो। दोस्तों के साथ मस्ती हो रही हो, तो सेल्फी। लेकिन कभी-कभी ये मस्ती किसी की ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। बात है बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ एक फ्लाइट में बैठी थीं। दोनों आराम से बातें कर रहे थे, हँस रहे थे, अपने पल में खोए हुए थे। लेकिन तभी फ्लाइट की एक एयर होस्टेस ने चुपके से उनका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। अब सवाल उठता है – किसी की निजता का हनन करके उसका वीडियो वायरल करना कितना सही है? और अगर ये गलत है, तो इसके लिए Celebrity Privacy Issues के तहत कानून क्या कहता है?

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सेलिब्रिटीज की निजी ज़िंदगी को कैमरे में कैद करने का सिलसिला पुराना है। कुछ समय पहले आलिया भट्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो अपने घर में, अपने कमरे में आराम से वक्त बिता रही थीं। लेकिन सामने वाले घर से किसी ने उनकी तस्वीरें खींच लीं और सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। उस वक्त भी खूब बवाल मचा था। और अब श्रद्धा कपूर का ये वीडियो। फ्लाइट जैसे निजी और सीमित जगह में, जहाँ इंसान खुद को सुरक्षित समझता है, वहाँ भी उसकी Privacy Violation हो जाए, ये बात किसी को भी परेशान कर सकती है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सेलिब्रिटीज की निजता का क्या? क्या वो भी आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी के पल बिना डर के जी सकते हैं?

भारत में निजता का हनन कोई छोटी बात नहीं है। हमारे संविधान में निजता को बहुत अहमियत दी गई है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा था कि हर इंसान को अपनी निजता का पूरा हक है। ये हक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। इसका मतलब है कि कोई भी शख्स बिना आपकी इजाज़त के आपकी तस्वीर या वीडियो नहीं ले सकता, और न ही उसे सार्वजनिक कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है, खासकर अगर वो तस्वीर या वीडियो आपको शर्मिंदगी या मानसिक परेशानी देता है, तो ये कानून की नज़र में अपराध है।

अब बात करते हैं सजा की। भारतीय न्याय संहिता में इस तरह के अपराध के लिए साफ प्रावधान हैं। धारा 78 (2) के मुताबिक, अगर कोई शख्स किसी का पीछा करता है, उसकी तस्वीरें या वीडियो बिना इजाज़त लेता है, और उसे वायरल करके परेशान करता है, तो ये गैरकानूनी है। अगर कोई पहली बार ऐसा करता है, तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगर वही शख्स दोबारा ऐसा करता है, तो सजा और सख्त हो जाती है – 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना। ये सजा Celebrity Privacy Issues को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि कोई भी किसी की निजता के साथ खिलवाड़ न करे।

श्रद्धा कपूर के इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर Privacy Violation के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सेलिब्रिटीज को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तो कोई कह रहा है कि फ्लाइट में ऐसा करना कितना गलत है। लेकिन एक बात तो साफ है – बिना इजाज़त किसी का वीडियो बनाना और उसे वायरल करना सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं, बल्कि कानून की नज़र में भी अपराध है।

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