Chota Rajan: 1996 में डोंगरी के रहने वाले सैय्यद सोहेल मकबूल हुसैन की हत्या के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में राजन को बरी किया जाता है। हालांकि, अदालत ने राजन के पूर्व गुर्गे एजाज लकड़ावाला उर्फ अज्जू को मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो वारदात में शामिल शूटर्स के साथ था।
बता दें कि हत्याकांड में लकड़ावाला और एक अन्य गुर्गा दाऊद गिरोह के कथित सदस्य की दुकान में घुस गए थे और गलती से उसके भाई को गोली मार दी थी। मृतक के भाई सैय्यद सोहेल मकबूल हुसैन ने मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में कहा था कि हमलावर ने राजन का नाम लिया था।
अदालत ने तीन चश्मदीदों और मृतक के भाई की गवाही पर भरोसा किया। दरअसल विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने तर्क दिया था कि गवाहों और शिकायतकर्ता के बयान आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि, अदालत ने पाया कि गवाहों के बयान विश्वसनीय नहीं थे और सबूतों की कमी के कारण राजन को बरी कर दिया गया। वैसे एक बात है कि, ये फैसला अभी भी अपील के अधीन है।
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