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दापोली रिसॉर्ट केस: बॉम्बे HC ने ED द्वारा गिरफ्तार अधिकारी को दी जमानत

दापोली रिसॉर्ट केस: बॉम्बे HC ने ED द्वारा गिरफ्तार अधिकारी को दी जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दापोली रिसॉर्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए डिप्टी कलेक्टर जयराम देशपांडे को जमानत दे दी है। 

यह मामला रत्नागिरी जिले के दापोली में स्थित एक रिसॉर्ट से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया था कि शिवसेना (UBT) नेता अनिल परब के करीबी सदानंद कदम और जयराम देशपांडे के बीच रिसॉर्ट निर्माण के लिए सरकारी अनुमति लेने को लेकर सांठगांठ थी। देशपांडे पर दापोली के सब-डिविजनल ऑफिसर रहते हुए अवैध तरीके से रिसॉर्ट निर्माण की अनुमति देने का आरोप है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी जयराम देशपांडे को जमानत दे दी। ED ने पिछले साल मार्च में दापोली रिसॉर्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

देशपांडे ने विशेष PMLA अदालत द्वारा बेल याचिका खारिज करने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे HC ने अपने फैसले में कहा कि देशपांडे पर लगे आरोप उतने गंभीर नहीं हैं, जितने मुख्य आरोपी के हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही मुख्य आरोपी सदानंद कदम को जमानत दी जा चुकी है।

ED ने दावा किया था कि कदम और परब के बीच रिसॉर्ट के निर्माण के लिए अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने को लेकर आपसी समझ थी। विशेष अदालत ने कहा था कि देशपांडे जानते थे कि यह मंजूरी कानूनी रूप से संभव नहीं थी क्योंकि भूमि तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) में आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुमति दे दी।

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बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला दापोली रिसॉर्ट मामले में एक नया मोड़ है। इस फैसले से मामले में गिरफ्तार अन्य लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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