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दिल्ली हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: सिसोदिया की जमानत याचिका पर बड़ी खबर!

दिल्ली हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला: सिसोदिया की जमानत याचिका पर बड़ी खबर!

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री हैं, उन्हें शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति बनाकर प्राइवेट कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और इस घोटाले के जरिए फंड जुटाया गया।

इस मामले में उन्होंने 14 फोन और 43 सिम कार्ड्स बदले, जिनमें से पांच सिम सिसोदिया के नाम पर थे, जिससे उन पर सबूत छिपाने के भी आरोप हैं। उनकी जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था और उनकी न्यायिक हिरासत को 31 मई तक बढ़ा दिया था। मनीष सिसोदिया पिछले 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इस मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज करने का निर्णय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सुनाया। इस फैसले के बाद, सिसोदिया के वकील ने इस निर्णय को चुनौती देने का संकेत दिया है। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला काफी गंभीर है और अदालत ने उनके जमानत की याचिका को खारिज करने में कोई संकोच नहीं किया है। आगे की कार्यवाही में उनके वकील द्वारा उठाए गए कदमों पर नजर रखी जाएगी।

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