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धर्मेंद्र की ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रैंचाइजी पर धोखाधड़ी का आरोप, एक्टर को मिला कोर्ट का नोटिस

धर्मेंद्र की 'गरम धरम ढाबा' फ्रैंचाइजी पर धोखाधड़ी का आरोप, एक्टर को मिला कोर्ट का नोटिस
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और दो अन्य लोगों को ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रैंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल ये मामला दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्हें फ्रैंचाइजी में निवेश के लिए लालच देकर धोखाधड़ी की गई।

क्या है मामला?
मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सुशील कुमार ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2018 में सह-आरोपी ने धर्मेंद्र की ओर से उनसे संपर्क किया और उत्तर प्रदेश के एनएच-24/एनएच-9 पर ‘गरम धरम ढाबा’ की फ्रैंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया। कहा गया कि इस रेस्टोरेंट की दिल्ली और हरियाणा में शाखाएं 70-80 लाख रुपये मासिक कारोबार कर रही हैं।

शिकायतकर्ता को 41 लाख रुपये निवेश करने के लिए कहा गया और वादा किया गया कि उन्हें अपने निवेश पर 7% लाभ मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में फ्रैंचाइजी स्थापित करने में पूरी मदद का भरोसा दिया गया। लेकिन, पैसे का लेन-देन और जमीन खरीदने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। शिकायतकर्ता को बाद में धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई।

कोर्ट की कार्यवाही

  • कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 120बी (आपराधिक साजिश), और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
  • सह-आरोपियों पर धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
  • इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी, जिसमें धर्मेंद्र और अन्य आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

इस पूरे मामले पर कोर्ट ने कहा कि समन जारी करने के चरण में केवल प्रथम दृष्टया जांच की जरूरत होती है। मामले से जुड़े दस्तावेज और ‘गरम धरम ढाबा’ के लोगों से ये स्पष्ट है कि ये मामला फ्रैंचाइजी और धोखाधड़ी से संबंधित है।

गौरतलब है कि इससे पहले, 9 अक्टूबर 2020 को, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, शिकायत का संज्ञान लेते हुए सबूत पेश करने के निर्देश दिए गए थे।

अब देखना ये होगा कि 2025 की सुनवाई में ये मामला क्या मोड़ लेता है। धर्मेंद्र और उनके सह-आरोपियों को अपनी सफाई कोर्ट में पेश करनी होगी। वेल ये मामला उनके चाहनेवालों और निवेशकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बन गया है।

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