लोक परीक्षा कानून 2024: पेपर लीक रोकने के लिए इस साल फरवरी में पारित हुआ कानून आज से लागू हो गया है। सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जारी की है। इस नए लोक परीक्षा कानून 2024 के तहत, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करता है, तो उसे तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
सख्त सजा का प्रावधान
इस कानून में नकल रोकने के लिए कम से कम तीन साल की जेल और अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के संगठित अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उसे पांच से 10 साल की जेल और न्यूनतम एक करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।
सभी परीक्षाएं कानून के दायरे में
इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आती हैं।
कानून के प्रावधान
लोक परीक्षा कानून 2024 के अनुसार, अगर प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी लीक होती है, या कोई व्यक्ति परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी भी तरीके से उम्मीदवार की सहायता करता है, या कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है, तो इसे अपराध माना जाएगा।
NEET परीक्षा में विवाद
हाल ही में मेडिकल में दाखिले के लिए आयोजित नीट (NEET) परीक्षा में विवाद हुआ था। 5 मई को हुए नीट परीक्षा में 67 छात्रों ने टॉप किया था, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। कथित तौर पर पेपर लीक का भी खुलासा हुआ था। सरकार ने परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए यह सख्त कानून लागू किया है।
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