महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक सहकारी समितियों को बिना टेंडर के दिए जाने वाले कार्यों की सीमा बढ़ा दी है। इस फ़ैसले से उन श्रमिक संगठनों को फ़ायदा होगा जिन पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण है।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए श्रमिक सहकारी समितियों को बिना टेंडर के दिए जाने वाले कार्यों की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी है। इसके अलावा, अब एक साल में एक के बजाय तीन करोड़ रुपये तक के काम श्रमिक सहकारी समितियों को दिए जा सकेंगे।
यह फैसला राजनीतिक दलों के प्रभुत्व वाले राज्य में श्रमिक सहकारी समितियों को फायदा पहुंचाएगा। मुंबई में म्हाडा के अधिकतर ठेके किन श्रमिक संगठनों को मिलते हैं, यह देखते हुए इस फैसले के पीछे का तर्क देखा जा सकता है।
हालांकि, शिक्षित बेरोजगारों के संगठनों के लिए 60 लाख रुपये की पूर्व सीमा को बरकरार रखा गया है। शिक्षित बेरोजगार खुली निविदा के माध्यम से कितने भी करोड़ का काम ले सकते हैं।
श्रमिक संगठनों ने 30 लाख तक के कार्यों का टेंडर न करने की मांग की थी। हालांकि 30 लाख की बजाय 15 लाख तक के काम बिना टेंडर के देने का फैसला किया गया है।
भीमराव काले, उप मुख्य अधिकारी, मुंबई बिल्डिंग एंड रिपेयर बोर्ड ने कहा, “श्रमिक संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।”
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सरकार के इस फैसले से राजनीतिक दलों के प्रभुत्व वाले श्रमिक संगठनों को फायदा होगा। यह देखना होगा कि यह फैसला आम लोगों को कैसे प्रभावित करता है।