मुंबई

कमला मिल्स के मालिक को 67.50 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में किया गया गिरफ्तार

कमला मिल्स
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मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कमला मिल्स परिसर के मालिक, रमेश गोवानी को एक व्यवसायी से 67.50 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। EOW के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की कि गोवानी को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। ये कथित धोखाधड़ी सितंबर 2013 से फरवरी 2024 के बीच हुई है।

धोखाधड़ी के मामले में, 2013 में गोवानी ने खार के व्यवसायी सुरजीत सिंह अरोड़ा से सांताक्रूज (पश्चिम) में 2,204 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा था। जमीन के बदले में गोवानी ने 20 करोड़ रुपये, 10 फ्लैट और एक दुकान देने का वादा किया था। गोवानी की कंपनी ने जमीन पर टावर का निर्माण किया, लेकिन अरोड़ा को केवल तीन फ्लैट मिले, जबकि बाकी सात फ्लैट तीसरे पक्ष को बेच दिए गए। इस प्रकार, अरोड़ा को 67.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा।

अरोड़ा ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद EOW ने प्रारंभिक जांच की। जांच में धोखाधड़ी के लिए पर्याप्त सबूत मिलने पर गोवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोवानी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), और 409 (लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि मामले में और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि जांच आगे बढ़ेगी और उनकी भूमिकाएं स्थापित होंगी।

ये ध्यान देने योग्य है कि गोवानी को पहले जनवरी 2018 में कमला मिल्स कंपाउंड में आग की घटना के संबंध में भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। गोवानी की वर्तमान गिरफ्तारी और पहले के कानूनी मामलों को देखते हुए, ये स्पष्ट है कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और न्यायिक प्रक्रिया में ध्यानपूर्वक जांच की आवश्यकता है।

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