महाराष्ट्र

Maharashtra Bans Govt Staff Social Media Use: सरकारी कर्मचारियों की बोलती बंद! सोशल मीडिया पर नीतियों की आलोचना की, तो खैर नहीं!

Maharashtra Bans Govt Staff Social Media Use: सरकारी कर्मचारियों की बोलती बंद! सोशल मीडिया पर नीतियों की आलोचना की, तो खैर नहीं!

Maharashtra Bans Govt Staff Social Media Use: महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नया और सख्त नियम लागू कर दिया है। सोमवार, 28 जुलाई 2025 को जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, चाहे वह स्थायी हो, अनुबंध पर हो या बाहरी नियुक्ति पर, सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता। न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार, बल्कि केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भी कुछ भी गलत लिखना या बोलना मना है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज नियम, 1979 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

इस नए नियम के मुताबिक, कर्मचारियों को अपने निजी और आधिकारिक सोशल मीडिया खातों को अलग-अलग रखना होगा। कोई भी कर्मचारी अपने निजी अकाउंट पर सरकारी लोगो, यूनिफॉर्म की तस्वीर, कार्यालय की इमारत, गाड़ी या किसी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ प्रोफाइल फोटो में अपनी तस्वीर डालने की इजाजत है। अगर कोई कर्मचारी ट्रांसफर होता है या रिटायर करता है, तो उसे अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को तुरंत अपने उत्तराधिकारी को सौंपना होगा।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के गोपनीय दस्तावेज या सरकारी कागजात को, चाहे आंशिक रूप से ही, सोशल मीडिया पर शेयर, फॉरवर्ड या अपलोड नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिस के काम के लिए समन्वय के लिए किया जा सकता है। कर्मचारी सरकारी योजनाओं की सफलता के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपनी तारीफ या व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं कर सकते।

इसके अलावा, कर्मचारियों को उन ऐप्स या वेबसाइट्स का इस्तेमाल करने की मनाही है, जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं। अगर कोई आपत्तिजनक, नफरत फैलाने वाला, भेदभाव करने वाला या मानहानिकारक कंटेंट शेयर करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोका जा सके और सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता बनी रहे।

यह नियम न सिर्फ सरकारी विभागों के कर्मचारियों पर लागू होंगे, बल्कि स्थानीय निकायों, निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले लोग भी इसके दायरे में आएंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा, ताकि न तो गलत जानकारी फैले और न ही गोपनीयता भंग हो। इस आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है और इसे सभी सचिवों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।

#MaharashtraNews #SocialMediaGuidelines #GovernmentEmployees #IndiaNews #DigitalRegulations

ये भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana 21 Crore Scam: लाड़की बहन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा! पुरुष बन गए ‘दीदी’, अब होगी जेल की सैर?

You may also like