महाराष्ट्र सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के लिए ‘स्टाम्प ड्यूटी अभय योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत पुराने दस्तावेज़ों पर लगी जुर्माना राशि और स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूट मिलेगी।
स्टाम्प ड्यूटी किसी भी संपत्ति के लेन-देन पर लगने वाला सरकारी कर होता है। कई बार सही स्टाम्प ड्यूटी ना भरने की वजह से लोगों को जुर्माना भरना पड़ता है जो मूल रकम से काफ़ी अधिक होता है।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘स्टाम्प ड्यूटी अभय योजना’ के नाम से एक खास पहल शुरू की है जिसके तहत पुराने दस्तावेज़ों पर लगी जुर्माना राशि और स्टाम्प ड्यूटी में लोगों को भारी छूट दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने किसी वजह से पहले कम स्टाम्प ड्यूटी भरी थी।
यह योजना दो चरणों में लागू होगी:
- पहला चरण: 31 जनवरी 2024 तक
- दूसरा चरण: 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक
योजना के पहले चरण में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2000 के बीच बने दस्तावेज़ों पर छूट मिलेगी। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2020 तक के दस्तावेज़ों को शामिल किया गया है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोग ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र पंजीकरण और स्टाम्प विभाग की वेबसाइट (www.igmaharashtra.gov.in) पर उपलब्ध है।
स्टाम्प ड्यूटी अभय योजना से ना सिर्फ़ आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि इससे राज्य में शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुराने जीर्ण-शीर्ण भवनों के पुनर्विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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महाराष्ट्र सरकार की यह योजना नागरिकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस योजना से कई लोगों को कम शुल्क में अपने दस्तावेज़ सही करवाने में मदद मिलेगी।