महाराष्ट्र

Malegaon Case Order to Arrest Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत को जेल भेजने की साजिश! ATS अधिकारी का दावा, भगवा आतंकवाद था झूठा!

Malegaon Case Order to Arrest Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत को जेल भेजने की साजिश! ATS अधिकारी का दावा, भगवा आतंकवाद था झूठा!

Malegaon Case Order to Arrest Bhagwat: 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए एक बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे और 101 घायल हुए थे। इस मामले में 31 जुलाई 2025 को मुंबई की एक विशेष NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इस फैसले के बाद एक पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर ने सनसनीखेज दावा किया कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था।

महबूब मुजावर ने सोलापुर में बताया कि वह 2008 में मालेगांव विस्फोट की जांच करने वाली महाराष्ट्र ATS टीम का हिस्सा थे। उन्हें राम कलसांगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और मोहन भागवत जैसे लोगों को पकड़ने के गोपनीय आदेश दिए गए थे। मुजावर ने कहा कि इन आदेशों का मकसद “भगवा आतंकवाद” की कहानी गढ़ना था। लेकिन उन्होंने ये आदेश नहीं माने, क्योंकि यह उनके लिए असंभव था और उन्हें सच पता था।

मुजावर ने दावा किया कि मोहन भागवत जैसे बड़े नेता को गिरफ्तार करना उनकी पहुंच से बाहर था। आदेश न मानने की वजह से उनके खिलाफ एक फर्जी केस दर्ज किया गया, जिसने उनके 40 साल के करियर को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत हैं। मुजावर ने यह भी कहा कि “भगवा आतंकवाद” का कोई वजूद नहीं था और सारी जांच फर्जी थी।

शुरुआत में इस मामले की जांच ATS ने की थी, जिसके प्रमुख हेमंत करकरे थे। बाद में 2011 में यह केस NIA को सौंप दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मोटरसाइकिल में बम लगाने या प्रज्ञा ठाकुर के उसका मालिक होने का कोई सबूत नहीं मिला। साथ ही, पुरोहित के घर में RDX रखने या उसे कश्मीर से लाने के दावों को भी साबित नहीं किया जा सका। इस खुलासे और कोर्ट के फैसले ने मालेगांव विस्फोट मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है।

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