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मुंबई में बिल्डर पिता-पुत्र पर ₹144 करोड़ की हेराफेरी का केस दर्ज

मुंबई में बिल्डर पिता-पुत्र पर ₹144 करोड़ की हेराफेरी का केस दर्ज
महाRERA की शिकायत के बाद मुंबई में एक बिल्डर पिता-पुत्र पर ₹144 करोड़ के वित्तीय घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिल्डरों ने बैंक लोन में भी हेराफेरी की है।

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महाRERA) अक्सर बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करती है ताकि खरीदारों के साथ धोखाधड़ी न हो।

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महाRERA) की शिकायत पर मुंबई के खार पुलिस ने पिता-पुत्र बिल्डर जोड़ी के खिलाफ ₹144 करोड़ के कथित वित्तीय घोटाले का मामला दर्ज किया है।

बिल्डर कंपनी पर प्रोजेक्ट अकाउंट्स में पैसा जमा नहीं करने, अवैध तरीके से लोन की रकम को दूसरी जगह इस्तेमाल करने और संदिग्ध लेन-देन (transactions) करने के आरोप हैं।

महाRERA ने इस मामले की फॉरेंसिक ऑडिट कराई थी जिसमें ये सारी गड़बड़ियां सामने आईं। आरोप है कि बिल्डरों ने ग्राहकों से ₹19.82 करोड़ जमा किए लेकिन उसे प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा नहीं किया।

साथ ही, बिना किसी एग्रीमेंट के कंपनी की दूसरी शाखाओं में पैसा ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा बिल्डर पर ₹202 की बैंक लोन में से भी ₹66.43 करोड़ हड़पने का आरोप है। मामले की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है।

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यह मामला दिखाता है कि किस तरह से कुछ बिल्डर्स नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों को लूटते हैं। महाRERA ऐसी गड़बड़ियों को रोकने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए काम करती है।

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