Mumbai ONTV News: राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें नांदेड़ गुरुद्वारा के लिए तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम-2024 को लागू करने, एमपीएससी में जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करने और मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को सभी जिलों में लागू करने की मंजूरी शामिल है।
नांदेड़ गुरुद्वारा अधिनियम-2024
नांदेड़ के गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब के लिए तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम-2024 को लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है।
1956 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए भाटिया अध्ययन समिति की सिफारिशों के आधार पर ये नया अधिनियम तैयार किया गया है।
इस अधिनियम के तहत गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से संभालने का प्रावधान किया गया है।
एमपीएससी में जनसंपर्क अधिकारी
एमपीएससी की छवि सुधारने के लिए एक जनसंपर्क अधिकारी और एक विधि अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
वरिष्ठ विधि अधिकारी एमपीएससी के न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाने में मदद करेंगे।
जनसंपर्क अधिकारी एमपीएससी की गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी देंगे।
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मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
राज्य में 65 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना लागू की जाएगी।
इस योजना के तहत दो लाख रुपए प्रति वर्ष आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को तीन हजार रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के लिए 480 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
ये योजना सभी जिलों में लागू होगी और इसका लाभ 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा।
ये मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले हैं जो राज्य के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे।
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