Mumbai Politics News: पिछले काफी दिनों से चर्चा में चल रहे शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है. उन्होंने उद्धव गुट के उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि पार्टी छोड़कर शिंदे के साथ गए 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए. राहुल नार्वेकर ने फैसलों पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि शिवसेना अध्यक्ष को शिंदे को नेता पद से हटाने का हक नहीं था. नार्वेकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, “उद्धव ठाकरे की दलील में दम नहीं है.”
इस आधार पर राहुल नार्वेकर ने सुनाया फैसला (Mumbai Politics News)
शिवसेना के संविधान और बाकी के अन्य पहलुओं का उल्लेख करने के बाद नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला लेने के लिए 10 जनवरी की डेडलाइन दी थी. ऐसे में आज, यानी कि 10 जनवरी को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि, “मैंने अयोग्यता के मामले में निर्णय लेते वक्त चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा”. उन्होंने बताया कि, “मैं चुनाव आयोग के फैसले से बाहर नहीं जा सकता था. चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है. शिवसेना का 2018 का संविधान मान्य नहीं है, क्योंकि इसके बाद शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ. इसलिए पार्टी का आखिरी संविधान 1999 का ही है.” (Mumbai Politics News)































