Navi Mumbai Building Structural Audit: नवी मुंबई शहर, जो अपनी आधुनिक संरचना और योजनाबद्ध विकास के लिए जाना जाता है, अब अपनी पुरानी इमारतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठा रहा है। नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने 30 साल से अधिक पुरानी सभी इमारतों के लिए संरचनात्मक ऑडिट (structural audit) अनिवार्य कर दिया है। यह कदम न केवल शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन व संपत्ति की रक्षा करने के लिए भी उठाया गया है। नई पीढ़ी, जो तकनीक और सुरक्षा के प्रति जागरूक है, इस पहल को एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रही है।
NMMC ने अपने 2024-25 के वार्षिक सर्वेक्षण में 527 इमारतों को खतरनाक (dangerous buildings) घोषित किया है। ये इमारतें महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 264 के तहत जोखिम भरी मानी गई हैं। इन संरचनाओं से न केवल रहवासियों की जान को खतरा है, बल्कि आसपास की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए, नगर निगम ने इन इमारतों के मालिकों और रहवासियों से अपील की है कि वे तुरंत संरचनात्मक ऑडिट (structural audit) करवाएं। इस प्रक्रिया में एक लाइसेंस प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा इमारत की स्थिति की जांच की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि इमारत रहने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 265(A) के अनुसार, जिन इमारतों को 30 साल या उससे अधिक समय हो गया है, उनके लिए यह ऑडिट अनिवार्य है। यह नियम उन इमारतों पर लागू होता है, जिनका उपयोग पूरी तरह या आंशिक रूप से शुरू हो चुका है। NMMC के एक अधिकारी ने बताया कि ऑडिट के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट और प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह पुष्टि हो कि इमारत सुरक्षित है या उसमें सुझाए गए मरम्मत कार्य पूरे कर लिए गए हैं। यह प्रक्रिया न केवल तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि पुरानी इमारतें (dangerous buildings) भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण न बनें।
नवी मुंबई नगर निगम ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.nmmc.gov.in पर पंजीकृत संरचनात्मक इंजीनियरों की सूची उपलब्ध कराई है। यह कदम विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए उपयोगी है, जो ऑनलाइन जानकारी तक आसानी से पहुंच सकती है। ऑडिट पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इन रिपोर्ट्स को संबंधित वार्ड के सहायक आयुक्त या टाउन प्लानिंग के सहायक निदेशक को सौंपना होगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए NMMC ने सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए हैं।
नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया, तो 25,000 रुपये का जुर्माना या इमारत के वार्षिक संपत्ति कर के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, वसूला जाएगा। यह नियम धारा 398(A) के तहत लागू किया गया है। इस तरह की सख्ती से यह स्पष्ट है कि NMMC इमारतों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता। नई पीढ़ी, जो नियमों और सुरक्षा के प्रति सजग है, इस कदम को एक जिम्मेदार पहल के रूप में देख रही है।
NMMC ने उन इमारतों में रहने या उनका उपयोग करने के खिलाफ भी सख्त चेतावनी जारी की है, जिन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है। ऐसी इमारतों में रहना न केवल खतरनाक है, बल्कि किसी दुर्घटना की स्थिति में इसके लिए मालिक या रहवासी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवी मुंबई जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में पुरानी इमारतें अब भी कई परिवारों का घर हैं। इन इमारतों की स्थिति की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है।
यह पहल नवी मुंबई के नागरिकों के लिए एक जागरूकता का संदेश भी है। शहर का विकास और आधुनिकीकरण जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है पुरानी संरचनाओं की देखभाल। नई पीढ़ी, जो तकनीक और जागरूकता के साथ आगे बढ़ रही है, इस तरह के कदमों को न केवल समझती है, बल्कि इसका समर्थन भी करती है। यह परियोजना नवी मुंबई को और सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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