बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले के आरोपी अनुज थापन की हिरासत में मौत के मामले में जमा की गई “अधूरी” पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नाराज़गी व्यक्त की। थापन को मुंबई पुलिस मुख्यालय में अपराध शाखा के लॉक-अप में रखा गया था।
अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल
अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि इसमें मृतक के शरीर पर पाए गए लिगचर मार्क का विवरण और चोटों का विवरण शामिल नहीं था।
मां ने की CBI जांच की मांग
थापन की मां रीता देवी ने अपने बेटे की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि उनके बेटे की हत्या की गई थी और पुलिस ने हिरासत में उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की थी।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति दी
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी थापन की मां की याचिका को स्वीकार करते हुए दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति दी थी।
सलमान खान के वकील ने नाम हटाने की मांग की
वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा, जो अभिनेता सलमान खान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने अपने मुवक्किल का नाम याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दलील में पार्टी प्रतिवादी के रूप में हटाने की मांग की। पोंडा ने कहा कि उनके मुवक्किल वास्तव में इस मामले में “पीड़ित” थे क्योंकि किसी ने उन पर और उनके घर पर हमला करने की कोशिश की थी।
अदालत ने मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट मांगी
अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई जून में करने का फैसला किया है और प्रक्रिया के अनुसार मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी मांगी है।
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