दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पूरा मामला
सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा था। रिमांड खत्म होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अदालत की सुनवाई
मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई को 7 दिनों का समय दिया है। सीबीआई के जवाब के बाद केजरीवाल को 2 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
अभिषेक मनु सिंघवी की दलील
अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिंघवी ने यह भी बताया कि अगस्त 2022 में दर्ज हुई FIR के बाद भी केजरीवाल ने सीबीआई की पूछताछ में पूरा सहयोग किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा
इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा कर रही थीं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति में मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।
सीबीआई की रिमांड और न्यायिक हिरासत
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को अपनी हिरासत में लिया और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से 3 दिन की सीबीआई रिमांड मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की।
केजरीवाल की चुनौती
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट द्वारा दी गई तीन दिन की सीबीआई रिमांड को भी चुनौती दी है और अदालत में याचिका लगाई है कि उन्हें इस मामले में तुरंत रिहा किया जाए।
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