महाराष्ट्रमुंबई

पुणे फैक्ट्री हादसे में 71 वर्षीय आरोपी को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

पुणे फैक्ट्री हादसे में 71 वर्षीय आरोपी को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में पिछले साल स्पार्कल कैंडल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग की यादें अभी भी लोगों को डराती हैं। इस हादसे ने 14 लोगों की जान ले ली थी।  इस मामले में एक 71 वर्षीय आरोपी, नजीर अमीर शिकलगार, को कुछ राहत मिली है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

कोर्ट में शिकलगार के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल निर्दोष है। जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ, वह उनकी पत्नी के नाम पर थी, जिन्होंने इसे किराए पर दिया था। किराएदार फैक्ट्री में आतिशबाजी का सामान बनाता था, जो आसानी से आग पकड़ने वाला होता है। कोर्ट में शिकलगार के वकील ने यह भी तर्क दिया की उनकी उम्र 71 साल है, और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है।

इसके जवाब में सरकारी वकील ने इस ओर ध्यान दिलाया कि शिकलगार इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इसलिए फैक्ट्री में हो रही अवैध गतिविधियों के बारे में उन्हें जानकारी होने की संभावना है। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शिकलगार को ज़मानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की उम्र और स्वास्थ्य समस्यायों को देखते हुए ज़मानत देना न्यायोचित है।  साथ ही, इस केस की सुनवाई होने में अभी लंबा समय लग सकता है।

कोर्ट ने ₹1 लाख के मुचलके पर शिकलगार को ज़मानत दी है। इस मामले में शिकलगार की पत्नी को पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। पिछले साल दिसंबर में हुए इस हादसे के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के साथ-साथ शिकलगार और उनकी पत्नी पर भी गैर-इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में केस किया था।

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