मुंबई, ठाणे, पुणे से लेकर नागपुर तक 291 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का चेतावनी और समय देने के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने के कारण रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है. महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MAHARERA) ने नियम तोड़ने वाले प्रॉजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक रद्द करने की तारीख तय कर ली है. मिली जानकारी के मुताबिक़ 10 नवंबर तक 50 हजार जुर्माने के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर 291 प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. नियम के अनुसार, हर तीन महीने में बिल्डर को प्रॉजेक्ट की पूरी जानकारी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना होती है. प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हुए करीब 10 महीने बीत जाने के बाद भी 291 प्रॉजेक्ट का कोई डिटेल रेरा को नहीं मिला है. रेरा के अनुसार, प्रॉजेक्ट के मालिकों को दस्तावेज उपलब्ध करवाने का पर्याप्त समय दिया गया था. वहीं कई बार नोटिस देने के बाद भी जवाब न मिलने पर प्रॉजेक्ट रजिस्ट्रेशन क्रमांक रद्द करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए 10 नवंबर की अंतिम तारीख तय की गई है. Mumbai: मुंबईकरों के लिए खुशखबरी, अब पीने के पानी की नहीं होगी किल्लत !
रेरा जिन प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की योजना पर काम कर रहा है, उन सभी प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 में हुआ है. सितंबर में रेरा ने कुल 363 प्रॉजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया था. क्रमांक सस्पेंड होने के बाद से प्रॉजेक्ट का विज्ञापन और बिक्री पर रोक लगा दी गई थी.
नियमों का पालन नहीं करने के कारण ठाणे के सबसे अधिक 54 प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है. ठाणे के बाद पालघर के 31 और रायगढ़ के 22 प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है. रेरा ने मुंबई उपनगर के 17 और शहर के 3 प्रॉजेक्ट की बिक्री पर भी रोक लगा रखी है.