बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद मुंबई में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने होटल, रेस्तरां, परमिट रूम और बार के मालिकों की संस्था (एएचएआर) द्वारा दायर दो याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें मुंबई शहर और उपनगरीय कलेक्टरों द्वारा 4 जून, मतगणना दिवस को ‘ड्राई डे’ घोषित करने के आदेशों को चुनौती दी गई थी।
एएचएआर का तर्क था कि मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध से उनके व्यापार पर असर पड़ता है और इससे उनकी आय में कमी आती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस तरह के प्रतिबंध से शराब की अवैध बिक्री और अवैध शराब की खपत में वृद्धि होती है, जो कि समाज के लिए हानिकारक है।
हाईकोर्ट ने इन तर्कों को सुनने के बाद निर्णय लिया कि मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है और इससे व्यापारियों के अधिकारों का हनन होता है। इसलिए, अदालत ने शराब की बिक्री की अनुमति देने का आदेश दिया।
इस निर्णय से मुंबई के होटल, रेस्तरां, परमिट रूम और बार मालिकों को राहत मिली है और उन्हें अपने व्यापार को बिना किसी बाधा के जारी रखने का अवसर मिला है। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि अदालतें व्यापारियों के अधिकारों और उनके व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इस निर्णय का मतलब यह भी है कि मुंबई के नागरिक अब लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद शराब का आनंद ले सकेंगे, जो कि उनके लिए एक सामाजिक गतिविधि हो सकती है। इस निर्णय से शराब की बिक्री में वृद्धि और शहर की आर्थिक गतिविधियों में सुधार की उम्मीद है।