महाराष्ट्र

होटल मालिक समेत 11 पर स्कूल जमीन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

स्कूल जमीन घोटाला
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स्कूल जमीन घोटाला: चेम्बूर पुलिस ने एक स्कूल की जमीन की कथित बिक्री को लेकर होटल व्यवसायी मनजीत सिंह अबरोल और 10 अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। पिछले 65 सालों से चेम्बूर में चल रहे सिंध कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का आरोप है।

ये मामला तब सामने आया जब स्कूल के प्रिंसिपल दीपक इंदर आहूजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। कोर्ट ने पुलिस को दो महीने में जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

फर्जी दस्तावेजों का खेल
आहूजा ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे बेचा। जिन आरोपियों के नाम हैं उनमें सुनीता रमेश माता, प्रदीप रमेश माता, दिनेश रमेश माता, कपिल रमेश माता, पोपट ओव्हाळ और जान्हवी प्रदीप माता शामिल हैं। इनमें से कुछ स्कूल के ट्रस्टियों के वारिस भी हैं।

काले धन का इस्तेमाल?
आहूजा के मुताबिक जमीन की खरीद-फरोख्त का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनका आरोप है कि इसमें काले धन का इस्तेमाल किया गया। 8.68 करोड़ रुपये में जमीन का सौदा हुआ लेकिन ट्रांजैक्शन के पैसे का कोई हिसाब नहीं है।

जमीन हड़पने का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि अबरोल स्कूल को बंद कर उसकी जमीन पर मॉल, मल्टीप्लेक्स और अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आरोप है कि अबरोल ने अपने बेटे के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली है और पहले भी गैरकानूनी तरीके से स्कूल में घुसने की कोशिश की थी।

स्कूलों की जमीन पर नजर रखने वालों के लिए ये चिंता का विषय है। इस मामले में जांच के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं कि आखिर स्कूल की जमीन पर अबरोल की नजर क्यों थी।

पुलिस ने इस मामले में अबरोल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश (120B), धोखाधड़ी (420), बेईमानी (406), मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई संगीन धाराएं लगाई हैं।

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