Sharad Pawar: सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को 19 मार्च को बड़ी दे दी है। दरअसल, कोर्ट ने शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का और पार्टी चिन्ह ‘तुरही बजाते हुए आदमी’ के तौर पर आवंटित किया है। वहीं अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित किया गया है।
शरद पवार गुट को ये चुनाव चिन्ह आवंटित करते हुए निर्देष दिया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव इसी नाम और चिन्ह के आधार पर लड़ेंगे।
चुनाव आयोग को दिया निर्देश
पीठ ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को भी ये निर्देश दिया है कि वो शरद पवार (Sharad Pawar) गुट को ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम और चुनाव चिन्ह ‘तुरही बजाते हुए आदमी’ का इस्तेमाल करने की अनुमती दे। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि चुनाव आयोग ये नाम और ये चिन्ह किसी अन्य पार्टी को आवंटित ना करे।
अजित पवार को दिया गया ये निर्देश
कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में न्यूज पेपरों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने के लिए कहा है, जिसमें ये जानकारी दी गई हो कि ‘घड़ी’ प्रतीक न्यायाधीन है और निर्णय के अधीन है इसका उपयोग। यही नहीं अजित पवार गुट को सभी चुनाव संबंधित बैनर, पोस्टर, विजुअल और ऑडियो विज्ञापनों जैसे प्रचार सामग्री में भी इसी तरह की घोषणा करनी है।