देश-विदेश

Surrogacy से मां बनने वाली महिलाओं को भी अब मिलेगा 6 महीने का Maternity Leave – सरकार का ऐतिहासिक फैसला

Maternity Leave
Image Source - Web

Maternity Leave: भारत सरकार ने सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व का सुख प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी सरोगेसी से मां बनने पर छह महीने का मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) दिया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो उन महिलाओं के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा जो विभिन्न जैविक कारणों से गर्भधारण में असमर्थ हैं और मां बनने के लिए सरोगेसी का सहारा लेती हैं।

सरल शब्दों में क्या है ये फैसला?

इस फैसले के तहत सरकारी विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी, जिन्होंने सरोगेसी की प्रक्रिया से मां बनने का विकल्प चुना है और उनके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। ये अवकाश बच्चे के जन्म की तारीख से शुरू होगा।

साथ ही, सरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चे के पिता, जो खुद सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।

सरोगेसी चुनने वाली महिलाओं के लिए राहत भरा फैसला

ये फैसला उन महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो मां बनने की इच्छा रखती हैं लेकिन प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ होती हैं। अब उन्हें मातृत्व का सुख लेने और अपने नन्हे बच्चे की देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

फैसले के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
ये फैसला सिर्फ सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों पर ही लागू होता है।
सरोगेसी से मां बनने वाली महिला को कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
ये अवकाश बच्चे के जन्म की तिथि से प्रारंभ होगा।
सरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चे के सरकारी कर्मचारी पिता को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।

महिला अधिकारों और लैंगिक समानता की दिशा में सकारात्मक कदम

सरकार का ये फैसला महिलाओं के अधिकारों और कार्यक्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। ये फैसला न केवल सरोगेसी चुनने वाली महिलाओं को बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक और भावनात्मक रूप से सहारा देगा।

ये भी पढ़ें: पितृ पक्ष 2024: कब शुरू होगा, तिथियां, महत्व, विधि और सामग्री की पूरी जानकारी

You may also like